अचानक जरुरत पड़ने पर इस तरह निकले अपने PPF अकाउंट से पैसे– देश में सबसे लोकप्रिय छोटी बचत योजनाओं में से एक पब्लिक प्रॉविडेंट फंड है। इस योजना में ग्राहकों की निवेश राशि पूरी तरह सुरक्षित है। इस सरकारी योजना में न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये का निवेश किया जा सकता है।
अभी पीपीएफ पर सरकार से सालाना 7.1 फीसदी की दर से ब्याज मिल रहा है। अगर आप इसमें निवेश करते हैं तो आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। देश में कई बैंक और पोस्ट ऑफिस हैं जहां आप पीपीएफ खाता खुलवा सकते हैं।
अगर आप सालाना आधार पर निवेश करते हैं तो आपको पीपीएफ निवेश पर चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। डाकघर समेत देश के लगभग सभी सरकारी और निजी बैंकों में पीपीएफ खाते खोले जा सकते हैं।
इसके लिए भारतीय नागरिक होना जरूरी है। नाबालिग बच्चों के नाम पर पीपीएफ खाता खुलवाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए माता-पिता का होना बहुत जरूरी है। बच्चे के खाते से होने वाली कमाई को माता-पिता की आय के साथ जोड़ दिया जाता है।
समय से पहले कर सकते हैं निकासी
- पीपीएफ में 15 साल का लॉकिंग पीरियड होता है. इसलिए अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो पीपीएफ एक बेहतरीन विकल्प है.
- अगर बीच में आपको पैसे की जरूरत पड़ जाती है, तो इस स्कीम में आंशिक निकासी की सुविधा उपलब्ध है.
- अगर आप 15 साल से पहले पैसा निकालना चाहते हैं तो इसकी अनुमति सात साल के बाद ही मिलती है.
- इस स्कीम में निवेश करते वक्त इस बात का भी ध्यान रखें कि पीपीएफ अकाउंट की मैच्योरिटी में 15 साल की गणना में निवेश शुरू करने के साल को काउंट नहीं किया जाता है.
- पीपीएफ अकाउंट से आंशिक निकासी आप सात साल के बाद कर सकते हैं.
- खाते से आप 50 फीसदी की रकम निकाल सकते हैं. लेकिन एक साल में आप एक ही बार पैसा निकाल सकते हैं और निकाली गई इनकम टैक्स के दायरे में आएगी.
- चालू वर्ष से पहले वित्त वर्ष के अंत में खाते की मौजूदा राशि का 50 फीसदी या चालू वर्ष से पहले चौथे फाइनेंशियल ईयर के अंत में खाते की मौजूद राशि का 50 फीसदी निकाला जा सकता है.
पैसे की निकासी की प्रक्रिया
- पीपीएफ अकाउंट से पैसे की निकासी के लिए आपको फॉर्म सी जमा करना होगा. ये बैंक या पोस्ट ऑफिस में मिलेगा.
- फॉर्म में आपको अपना अकाउंट नंबर और जितनी राशि निकालना चाहते हैं, वो बताना होगा.
- इसके अलावा एक रेवेन्यू स्टैंप की भी जरूरत पड़ेगी.
- फिर इसे पासबुक के साथ जमा करना होगा.
- प्रोसेस पूरा होने के बाद राशि आपके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी.
मिलते हैं ये फायदे
- तीन वर्ष तक PPF खाते को चलाने के बाद आप इसपर लोन ले सकते हैं.
- लोन की सुविधा अकाउंट खोलने के 3 वर्ष से लेकर छठे वर्ष तक उपलब्ध होती है.
- पहला लोन बंद होने के बाद ही दूसरा लोन अप्लाई कर सकते हैं.
- PF अकाउंट पर जमा राशि का 25 फीसदी ही लोन ले सकते हैं.
- PPF में पैसे जमाकर बेहतर रिटर्न के साथ-साथ टैक्स छूट का फायदा भी उठा सकते हैं.
- आप इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत टैक्स में छूट का फायदा उठा सकते हैं, जिसकी अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपये तक है.
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